सोशल संवाद/नालंदा (रिपोर्ट- विकास कुमार): नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आरोप गठित करने के उपरांत मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में परिचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।
नालंदा जिला में इस श्रेणी का एक मामला लंबित है। जिलाधिकारी ने अविलंब नियुक्ति से संबंधित आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया।
इसी अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति तथा साक्षियों को न्यायालय आने जाने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं अन्य देय भत्ता के भुगतान किए जाने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी मामलों में पात्र व्यक्तियों को देय भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अब तक भुगतान की कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण नोडल पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अविलंब भुगतान करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
इस अधिनियम के तहत पीड़ित/ आश्रित को मुआवजा भुगतान से संबंधित 90 मामले विभिन्न कारणों से लंबित हैं। जिलाधिकारी ने लंबित होने के कारणों को दूर करते हुए अविलंब मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिनियम के तहत 46 पीड़ित/ आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इन पेंशनधारियों को अक्टूबर माह तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है।
विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति के 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रखंडों में छात्रावास का निर्माण तथा 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रखंडों में अंबेडकर आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण का निर्णय लिया गया है। बिहार शरीफ प्रखंड में अंबेडकर आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण के लिए अंचलाधिकारी बिहारशरीफ द्वारा भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है। छात्रावास के निर्माण के लिए इस्लामपुर, राजगीर एवं सिलाव प्रखंड में जमीन चिन्हित किया गया है। इस्लामपुर में छात्रावास निर्माण के लिए स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।
जिलाधिकारी ने सभी छात्रावास की खिड़कियों में जाली लगवाने का निदेश दिया। सामुदायिक भवन निर्माण की पुरानी योजनाओं में से 5 योजनाएं लंबित है। अधूरी योजनाओं के पूर्ण निर्माण के लिए शेष किए जाने वाले कार्य के लिए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया।
जमीन संबंधी स्थानीय समस्या के कारण लंबित योजनाओं के लिए संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अंचलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2022 में इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जिला की 544 अल्पसंख्यक छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण बैंक खाता के माध्यम से किया जा रहा है। अबतक 526 छात्राओं के खाते में 78 लाख 90 हजार रुपए राशि का हस्तानांतरण किया जा चुका है। 18 छात्राओं का रिकॉर्ड संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण भुगतान लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालय/ महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य से स्पष्टीकरण पूछते हुए शीघ्र वांछित दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया।
बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मदरसा हनफिया गौसिया वेन तथा मदरसा कौमिया, शेखाना से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आगे की कार्रवाई त्वरित गति से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मुस्लिम महिला तलाकशुदा/ परित्यक्ता सहायता योजना के तहत 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7 को चयनित कर प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है, दो आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं तथा तीन आवेदन लंबित हैं, जिनका निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।