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चैंबर की लगातार मांग पर GST के पुराने मिसमैच् मामलों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया सर्कुलर

By Goutam

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सोशल संवाद/जमशेदपुर: पिछले एक वर्ष से चैंबर लगातार ये मांग कर रहा था की प्रथम कुछ वर्षों के जीएसटी मिसमैच् संबंधित मामलों का विभाग सहानुभूति पूर्वक तरीके से निपटारा करे। इसके लिए चैंबर ने विभिन्न स्तरों पर अपनी बात पहुंचाई थी। केंद्र मंत्री भागवत कराड के जमशेदपुर प्रवास के दौरान सचिव वित्त एवं कराधान पीयूष चौधरी अधिवक्ता ने उन्हें भी इस बात का अग्रः किया था तथा इसी एवज में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर की प्रतिलिपि भी दी थी।

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केन्द्रीय मंत्री ने चैंबर की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसे सही फोरम पर उठाने का अश्वासन् दिया था। इसके अलावा चैंबर ने इस विषय पर जीएसटी कमिशनर से लेकर राज्य, केंद्र एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तक को ज्ञापन दिया था। निरंतर प्रयास के फल-स्वरूप सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी कर 2017-18 एवं 2018-19 के मिसमैच् संबंधित मामलों के लिए गाइड लाइंस दिये गए हैं।

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उक्त सर्कुलर के मुताबिक, विभिन्न स्थितियों में यदी क्रेता द्वारा खरीदे गए माल का बिल उसके जी एस टी आर 2 ए में ना भी दिख रहा हो तो भी ऑफिसर को उसके पास उपलब्ध बिल की छाया प्रतियों के अनुसार उसका आईटीसी का लाभ उसे देना है। हालांकि 5 लाख से उपर के टैक्स मामलों में CA सर्टिफिकेट अनिवार्य रहेगा। इस सैंकड़ों मामले जिसमें विक्रेता ने सरकार को उचित टैक्स की राशि तो जमा करा दी है, किंतु किसी कारण से उसे जीएसटी आर 1 में क्रेता के नाम पर ना चढ़ा सका हो, में अब उक्त सर्कुलर आने से निपटारा आसान हो जायेगा।

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चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका उक्त सर्कुलर के लिए केंद्र सरकार एवं जी एस टी कौंसिल का धन्यवाद दिया! उन्होंने कहा की संपूर्ण व्यापार जगत को इसका फायेदा आने वाले समय में मिलेगा। उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान सीए दिलीप गोल्छा ने कहा कि इस सर्कुलर की वजह से विभाग में लंबित अनगिनत मामलों का अब व्यापारी हित में निपटारा हो सकेगा। वहीं महा-सचिव मानव केडिया ने भी उक्त सर्कुलर के जारी होने पर हर्ष जताया।

इसके अलावा भी जी एस टी रूल्स संबंधित एक विस्तृत नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पोर्टल की विभिन्न विसंगतियों एवं अन्य मुद्दों को सुधारने का प्रयास किया गया है। सचिव वित्त एवं कराधान पीयूष चौधरी अधिवक्ता ने कहा कि चैंबर द्वारा जीएसटी में हुए विभिन्न बदलवों को लेकर एक सेमिनार भी जल्द कराया जायेगा। अगले वर्ष भी चैंबर व्यापारी हित में विभिन्न मुद्दों को उचित मंच पर उठाते रहेगा।

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