जमशेदपुर / Balram Panda: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल 2016 को जमशेदपुर दौरे के दौरान काला झंडा दिखाने के मामले में दर्ज किए गए केस में आज एक महत्वपूर्ण फैसला आया. एमपी-एमएल विशेष न्यायालय की न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत ने केस संख्या 111/2016 में दर्ज धारा 143, 341, 342, 353, 290, 506 के तहत चल रहे मुकदमे में सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.
बरी किए गए नेताओं में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भूइया, झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र झा, बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रणव महतो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता दिनेश महतो, प्रभात मिश्र और मनोज सिंह शामिल हैं.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य इस बात की पुष्टि नहीं करते कि इन नेताओं ने कानून का उल्लंघन किया था. सभी नेताओं ने न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा जताया और बरी होने के बाद न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया.
यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब प्रधानमंत्री के आगमन पर कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाए गए थे, जिसे लेकर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.