सरायकेला / Balram Panda : आदित्यपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में घटित गोलीकांड में बुधवार, 26 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय आया. माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, सरायकेला-खरसावाँ की अदालत ने हत्या के इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त आशीष दास उर्फ आमु दास (उम्र 20 वर्ष) को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
बता दे वादिनी गीता देवी, पति स्व० अनिल सिंह मुण्डा, निवासी गुमटी बस्ती, आदित्यपुर, द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उनके पुत्र सूरज सिंह मुण्डा की गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप अभियुक्तों पर लगाया गया था. मामले में धारा 302/120बी/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
अनुसंधान का दायित्व तत्कालीन पु.अ.नि. मकसूद अहमद, आदित्यपुर थाना, द्वारा निभाया गया. विचारण के दौरान प्रस्तुत गवाहों के सशक्त बयान, उपलब्ध साक्ष्यों तथा घटनास्थल से जुड़े तथ्यों को संतोषजनक मानते हुए अदालत ने मुख्य अभियुक्त को दोषी ठहराया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री कपिल देव सामड़, सदर कोर्ट सरायकेला, ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने कठोर दंडादेश पारित किया. जिले में इसे एक महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक सफलता माना जा रहा है.














