सोशल संवाद/नालंदा (रिपोर्ट- विकास कुमार): राज्य खाद्य निगम, नालंदा के डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन अभिकर्ता सौरभ कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत इस्लामपुर थाना में अगस्त माह में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसी परिवहन अभिकर्ता के विरुद्ध सरकारी अनुदानित अनाज की कालाबाजारी किए जाने के कारण 17 नवंबर 2022 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अस्थावां थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इन दोनों मामलों की समीक्षा जिला परिवहन समिति द्वारा की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली परिवहन समिति द्वारा परिवहन अभिकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया।
उक्त आलोक में इकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन अभिकर्ता सौरभ कुमार को 5 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज किया गया। साथ ही इनके द्वारा निविदा के समय राज्य खाद्य निगम में जमा कराए गए अग्रधन, सुरक्षित जमा एवं बैंक गारंटी की राशि को भी जप्त किया गया है।