जनसंवाद डेस्क: पोटका के विधायक संजीव सरदार ने झारखंड विधानसभा के अल्पसूचित पश्न मे भूमिज भाषा को झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड प्राथमिक सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2023 मे शामिल करने की मांग का मामला विधानसभा मे रखा। जिसके जबाव झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा दिया गया।
विधायक श्री सरदार ने अपने प्रश्न मे कहा है कि झारखंड मे सहायक आचार्य नियुक्त का आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें भूमिज भाषा को शामिल नही किया गया है। जबकि बहुत सारे अभ्यर्थी एैसे है जो पूर्व मे जेटेट परीक्षा भूमिज भाषा मे पास किये है। जिन्हें आवेदन भरने का कोई विकल्प नहीं है।
विधायक ने कहा कि इसलिए भूमिज भाषा को विकल्प के रूप मे शामिल किया जाये. इस मामले मे विभाग के द्वारा कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक- 1427, दिनांक- 10.03.2023 मे भूमिज भाषा को शामिल नहीं किया गया है।