जनसंवाद, खरसावां (उमाकांत कर): झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला-खरसावां की ओर से चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता वैन को मंगलवार को खरसावां प्रखंड परिसर से बीडीओ प्रधान माझी और सीओ कप्तान सिंकू ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बीडीओ प्रधान माझी ने इस अवसर पर कहा कि चलंत लोक अदालत और विधिक जागरूकता वैन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सहायता, तथा लंबित विवादों के निपटारे से अवगत कराना है। यह वैन ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने और कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकार की जानकारी देगी।
मालूम हो कि चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता अभियान के तहत वैन ने रिडिंग पंचायत के हुडांगदा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही अनाथ बच्चों के लिए Sponsorship & Foster Care, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर सरकारी मुआवजा संबंधी अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला के पैनल अधिवक्ता प्रणव सिंह देव ने घरेलू हिंसा और बाल विवाह की रोकथाम पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों से सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में लोग नजदीकी पीएलवी से संपर्क करें और कानूनी मदद प्राप्त करें।
कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता प्रणव सिंह देव ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से लक्ष्मी गुंदुवा, डाकेश्वर प्रधान, आलोक कुमार साहू, दिनेश कुंभकार, हरि कुंभकार, मुखिया, सरपंच, आंगनबाड़ी सेविका और स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
















