होम 

राज्य

नौकरी

राजनीति

देश दुनिया

योजना

खेल समाचार

टेक

जमशेदपुर

धर्म-समाज  

वेब स्टोरी 

---Advertisement---

Resized Sharma Furniture Banner 1-01-01
previous arrow
next arrow
03 (29)
previous arrow
next arrow

 

बिहार में दूसरे राज्य के निवासी भी अब बन सकेंगे शिक्षक, नितीश कैबिनेट का बड़ा फैसला

By Goutam

Published on:

 

बिहार

---Advertisement---

02 (50)
previous arrow
next arrow

जनसंवाद डेस्क: बिहार में दूसरे राज्य के निवासी भी शिक्षक अब बन सकेंगे। बिहार में होने वाले शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन कर स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह फैसला नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को नितीश कैबिनेट की बैठक यह फैसला लिया गया है। पहले शिक्षक भर्ती में बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी था। कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती में स्थायी निवासी की अर्हता को खत्म कर दिया है। यह नियम हटते ही देश भर के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।

मिलेगा राज्य कर्मी का दर्ज़ा 

कुछ समय पूर्व ही सरकार ने पंचायत और नगर निकाय से शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया था। आयोग के जरिये बहाल शिक्षकों को राज्य कर्मियों को दर्जा भी देगी।

बिहार में 1.70 लाख से ज्यादा होनी है नियुक्ति

नई नियमावली के तहत 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है लेकिन, इसके लिए बिहार के स्थायी निवासी की अर्हता तय की गई थी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि संशोधन के बाद अब इस परीक्षा में किसी भी प्रदेश के शिक्षक उम्मीदवार भाग ले सकेंगे और शिक्षक बन सकेंगे।

बता दें कि 1 लाख 70 हजार टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका आवेदन 15 जून 2023 से लिए जा रहे हैं। फिलहाल 12 जुलाई तक आवेदन का आखिरी तिथि है।

शिक्षक नियुक्ति (किस विषय में कितने पद)

प्राथमिक शिक्षककक्षा एक से पांच
सामान्य67,066
उर्दू12729
बांग्ला148
कुल पद79,943

 

माध्यमिक शिक्षक (कक्षा नौ से दस)

विषयकुल पद
हिंदी5486
अंग्रेजी5425
विज्ञान5425
गणित5425
सामाजिक विज्ञान5425
संस्कृत2839
उर्दू2300
अरबी200
फारसी300
बांग्ला91
कुल पद32,916

 

 

Leave a Comment