जनसंवाद, खरसावां (उमाकांत कर): कुचाई के मुंडा-मानकी भवन में 3 सितंबर दिन मंगलवार को एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है।
बैठक की जानकारी देते हुए निदेशक मानसिंह मुंडा ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दिनांक-29 जुलाई 2024 को संसदीय अधिनियम पंचायतों के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम,1996 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में दो महीने में नियमावली बनाकर लागू करने हेतु झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि “संवैधानिक सुझाव”लेने के लिए बैठक बुलाया गया है।
बैठक में कोल्हान के अन्य जिला के सामाजिक प्रतिनिधि भी इस विचार-विमर्श कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही उक्त बैठक में मुंडा मानकी, सामाजिक प्रतिनिधिगण और बुद्धिजीवी गण का उपस्थित होना अनिवार्य है।