होम 

राज्य

नौकरी

राजनीति

देश दुनिया

योजना

खेल समाचार

टेक

जमशेदपुर

धर्म-समाज  

वेब स्टोरी 

---Advertisement---

Resized Sharma Furniture Banner 1-01-01
previous arrow
next arrow
uma1 (2)
previous arrow
next arrow

 

 

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर जूता-चप्पल उछाले जाने के मामले में आया कोर्ट का फैसला, जाने क्या है फैसला…

By Balram Panda

Updated on:

 

---Advertisement---

6
previous arrow
next arrow

सरायकेला : खरसावां शहीद स्थल पर एक जनवरी 2017 को शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास पर जूता चप्पल उछाले जाने के मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम कवितांजली टोप्पो की अदालत में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 9 आरोपियों को बरी कर दिया है.

9 आरोपियों में बाबुराम सोय, विमल हाईबुरू, गुरूचरण बांकिरा, डेमका सोय, सोहनलाल कुम्हार, अजुर्न सामड़,साहेब हेंब्रम, दामोदर सिनह हांसदा व करमसिंह शामिल हैं.

 

मामले पर तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी सुरेश कुमार राय ने खरसावां थाना में इन लोगों के अलावे अन्य 50 से 100 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी।मामले पर अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपियों से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया गया , जिसके कारण इन्हें बरी कर दिया गया है।

 

Leave a Comment