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आज से नालंदा के 36 परीक्षा केंद्रों पर होगी मैट्रिक की परीक्षा, 48 हजार 176 परीक्षार्थी होंगे शामिल, जूता-मौजा पहन कर प्रवेश वर्जित, 30 मिनट पूर्व तक प्रवेश की अनुमति

By Goutam

Published on:

 

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सोशल संवाद/नालंदा (रिपोर्ट- विकास कुमार): बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक (मैट्रिक)  परीक्षा-2023 का आयोजन 14 फरवरी से 22 फरवरी की अवधि में किया जा रहा है। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 से अपराह्न 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:00 बजे से अपराह्न 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थी पूर्वाह्न 9:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी अपराह्न 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशानुसार केवल पहले दिन की परीक्षा (केवल 14 फरवरी के लिए) के दोनों पालियों में परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु निर्धारित समय में अधिकतम 20 मिनट की छूट दी जा सकेगी, अर्थात प्रथम पाली में पूर्वाह्न 9:20 बजे तक तथा दूसरी पाली में अपराह्न 1:50 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

परीक्षा के आयोजन के लिए नालंदा जिला में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार शरीफ में 19, हिलसा में 08  तथा राजगीर में 09 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से छात्रों के लिए 19  तथा छात्राओं के लिए 17 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 24960 छात्र तथा 23216 छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार  मुक्त वातावरण में आयोजन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर 145 स्टैटिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही 10 गश्तीदल दंडाधिकारी, 8 उड़नदस्ता जोनल दंडाधिकारी एवं 4 सुपर जोनल दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये गए हैं।

परीक्षा केंद्र में जूता-मौजा पहनकर परीक्षार्थियों का प्रवेश वर्जित होगा, परीक्षार्थी केवल चप्पल/सैंडल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा सतत वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस परिधि  में सभी फ़ोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा अवधि में बंद रहेंगी।  सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 06112-235288 पर कार्यरत रहेगा। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग गायित्री कुमारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष में अलग से सुरक्षित दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये गए हैं।

 

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