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ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने केंद्र सरकार की NFSA 2013 “नि: शुल्क” के तहत PMGKAY योजना 2023 को बताया छलावा

By Goutam

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सोशल संवाद/नयी दिल्ली: ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने केंद्र सरकार की NFSA 2013 “नि: शुल्क” के तहत PMGKAY योजना 2023 को जनवरी 20023 से लागू करने की मंजूरी छलावा बतलाया है। उसने कहा है कि सरकार ने एनएफएसए 2013 के तहत पीएमजीकेएवाई के तहत दी जा रही 5 किलोग्राम अनाज की मुफ्त आपूर्ति को वापस ले लिया है।

उन्होंने कहा कि नई योजना पर केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी चालू वर्ष 2023 में खर्च करनी पड़ेगी। यह वास्तव में लाभार्थियों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार वास्तव में पीएमजीकेएवाई योजना से दूर हो रही है और एनएफएसए के तहत समान मात्रा में अनाज की आपूर्ति कर रही है।

फेडरेशन के महासचिव विश्वम्भर वासु ने कहा कि हम केवल नामों के परिवर्तन से अप्रैल 2020 से चालू मूल PMGKAY योजना को बंद करने के सरकार के निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि एनएफएसए के तहत आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न जारी रहें और पहले की तरह PMGKAY के तहत की जा रही खाद्यान्न आपूर्ति भी चालू रहे।

उन्होंने कहा कि हमें सरकार से यह पूछने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या पीएमजीकेवाई योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिए जाने को वापस लेने से केंद्रीय सरकार के खजाने को कितनी बचत होगी। हमें यह मानने को मजबूर होना पड़ रहा है कि यह पुरानी शराब को नई बोतल में डालने के अलावा और कुछ नहीं है।

महासचिव बासु ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों की घटती व्यवहार्यता जारी है और हमारी अनगिनत अपीलों और आंदोलनों के बावजूद केंद्र सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। फरवरी 2020 में “वर्ल्ड फूड प्रोग्राम” के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। साथ ही एक क्रूर मजाक के रूप में हमारे मार्जिन में 20/- रूपए प्रति क्विंटल की मामूली वृद्धि को दान के रूप में दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व एवं संतोष की बात है कि दोनों सदनों के 103 माननीय सांसद काफी दयालु थे, जिन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के सदन में पीडीएस से संबंधित पूरे देश के एफपीएस डीलरों की समस्याएं उठाई।

हम खाद्य और सार्वजनिक वितरण के उपभोक्ता मामले के राज्यमत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बहुत आभारी हैं जिन्होंने 16.12.2022 को राज्य सभा में यह लिखित उत्तर दिया :-

सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि कोई वास्तविक लाभार्थी / परिवारों को केवल आधार के अभाव में या बायोमेट्रिक / आधार की विफलता के कारण खाद्यान्न नेटवर्क / कनेक्टिविटी / लिंकिंग एवं अन्य संबंधी मुद्दों के कारण प्रमाणीकरण, तकनीकी कारण या लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण उन्हें हक से वंचित नही किया जाएगा।

महासचिव ने कहा कि इसके बावजूद कुछ राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के अधिकारी इसका पालन करने से इनकार करते रहे हैं। इसके अलावा एफपीएस डीलरों को 100% बायोमेट्रिक लेनदेन नहीं कर पाने के लिए दंडात्मक उपायों के साथ परेशान कर रही है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार आदेश देने के बावजूद अनधिकृत लेनदेन की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उनके “अन्न वितरण पोर्टल” में ऐसा संकेत नहीं दे रहे है, जिसके परिणामस्वरूप आवंटन में कमी आई है। आप कृपया स्वयं केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के विरोधाभास पर विचार करें और इस संबंध में एक स्पष्ट दिशानिर्देश की मांग करें।

निजी उचित मूल्य की दुकानों को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने इस आशय का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ हमारी ओडिशा इकाई ने माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और एक आदेश प्राप्त किया था। न्यायालय के आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखें। हमने सभी को निर्देशित किया है हमारी राज्य इकाइयों को समान परिस्थितियों में और किसी के मामले में समान कार्रवाई करने के लिए। इस तरह के केंद्रीय सरकार के आदेश का हमारे राष्ट्रीय फेडरेशन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का निर्णय लिया है।

हमारी समस्याएं बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं पीएमजीकेएवाई योजना इस महीने यानी जनवरी 2023 से बंद कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आय में नुकसान मार्जिन और खाली बोरियों की पुनर्विक्रय के रूप में हुआ है। मूल PMGKAY बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले से हम पूरे देश के राशन डीलरों को लगभग 484 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे कई राज्यों में आपूर्ति का भारी बैकलॉग बना हुआ है जो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में सभी जानते हैं क्योंकि लेन-देन ऑनलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में हितग्राही अपने वाजिब हक से वंचित हैं। हम बैकलॉग के परिसमापन के लिए अनलिफ्टेड स्टॉक के आवंटन की वैधता के विस्तार की मांग करते हैं, जिससे लाभार्थी को उनका हक प्राप्त हो।

 

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